मेरठ। प्रयागराज हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। बता दें कि क्रिमिनल बेल/केस संख्या 25492 में आज सोमवार को हाजी याकूब कुरैशी उच्च न्यायालय प्रयागराज ने जमानत स्वीकार कर ली है। यह जानकारी अधिवक्ता रामचरण सिंह प्रजापति एडवोकेट ने दी है।
दरअसल, 31 मार्च 2022 को पूर्व मंत्री हाजी याकूब की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी पर पुलिस ने छापा मारा था।
अवैध रूप से मीट फैक्टरी चलाने के मामले में हाजी याकूब, बेटे फिरोज और इमरान समेत पंद्रह से अधिक लोगों के खिलाफ खरखौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।