पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया। पीटीआई संस्थापक को 14 साल की जेल और उनकी पत्नी को सात साल, जेल की सजा सुनाई गई।

द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जज नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में एक अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया। इससे पहले फैसला तीन बार टाला जा चुका था।

अदालत ने इमरान और बुशरा पर क्रमशः 1 मिलियन और 500,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर छह महीने जेल की सजा होगी।

अदियाला जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया, जिसके बाद बुशरा को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया।

आम चुनावों के तुरंत बाद 27 फरवरी, 2024 को दंपति पर इस मामले में आरोप तय किए गए थे।

सुनवाई से पहले अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, “आप पिछले दो सालों में हुए अन्याय का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर निष्पक्ष फैसला होता है, तो इमरान और बुशरा बरी हो जाएंगे।”

इस मामले में आरोप लगाया गया कि इमरान और बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन हासिल की, ताकि पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूनाइटेड किंगडम की तरफ से पहचाने गए और देश को लौटाए गए 50 अरब रुपये को वैध बनाया जा सके।

इमरान खान को 2023 से कई आरोपों में जेल में बंद हैं। उनका दावा है कि सभी मामले ‘राजनीति से प्रेरित’ थे।

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