Bajrang Punia Brij Bhushan Singh की गिरफ्तारी तक खामोशी से बैठने वाले नहीं। ऐसा संकेत उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद दिया। उन्होंने कहा, पहलवान पीछे नहीं हटेंगे। घर जाना कोई ऑप्शन नहीं है।

पूनिया ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति ने नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लिया… दिल्ली पुलिस को हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में केवल कुछ घंटे लगे लेकिन बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में उन्हें 7 दिन लग गए।

बता दें कि पहलवानों ने घोषणा की थी कि वे भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ अपने विरोध के तहत नई संसद के सामने एक महिला महापंचायत की योजना बना रहे हैं।

महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सात महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रविवार को पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद पुनिया ने मीडिया से कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था और एक आरोपी मौजूद था।”

उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 10 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद रिहा होने वाले वे आखिरी व्यक्ति थे। पुलिस ने पहले विनेश फोगट, साक्षी और संगीता को रिहा किया।

उन्होंने कहा, “जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक घर जाने का कोई मतलब नहीं है। 10 घंटे तक हमें अलग-अलग थानों में हिरासत में रखा गया। मैं रिहा होने वाला आखिरी व्यक्ति था।”

इससे पहले भी बजरंग पुनिया ने दिल्ली पुलिस पर बिना अपराध किए हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था। पुनिया ने अपने ट्वीट में लिखा, “अब तक पुलिस ने मुझे अपनी हिरासत में रखा है। कुछ नहीं बता रही। क्या मैंने कोई अपराध किया है? बृजभूषण को जेल में होना चाहिए था। हमें जेल में क्यों रखा है?”

गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी पहलवान 35 दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। नई संसद की ओर मार्च करने की कोशिश के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया।

डीसीपी, सोनीपत पूर्वी गौरव राजपुरोहित ने कहा, दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए “असामाजिक तत्वों” को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने कहा, “पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और अन्य आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की FIR में दंगा भड़काने जैसी कोशिशों का आरोप भी लगा है।

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