माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को चुनौती सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया है. हाई कोर्ट ने दाखिले में 63 दिन की देरी को भी माफ कर दिया है. बता दें कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया था. सजा सुनाए जाने को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मुख्तार अंसारी के वकील ने याचिका दाखिल करने में 63 दिन की देरी को लेकर भी जवाब दाखिल किया.

मुख्तार अंसारी के वकील ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर कहा कि परिवार के कई सदस्य जेल में बंद हैं. मामले की पैरवी करने वाला कोई नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के वकील की दलील स्वीकार कर ली और याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ करते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर अब 22 मई को अगली सुनवाई होगी.

गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और अन्य आरोपी को दोषी करार दिया था और सजा सुनाई थी. 10-10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में आपराधिक अपील में चुनौती दी गई है. वहीं हाल ही में 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है.

By admin

One thought on “‘परिवार में पैरवी करने वाला कोई नहीं…’, याचिका में देरी पर मुख्तार अंसारी की हाई कोर्ट से गुहार”
  1. Dainik Mudgal Times Desh videsh ki khabro ke sath hi sath local news update ke liye bhi bahur sarhaniye karye kr rahahai iska shrey mai Dainik Mudgala Times ke sabhi samamnit parkaar bandhu v technical staaf ke sath hi sath DainikMudgal Times ke sabhi respected Officials ko Deta hu
    Thank you So much

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