पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के कानून को रद्द कर दिया है। Post navigation PM मोदी के कार्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का काम तेजी से हुआ : नीतीश कुमार आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी बिहार सरकार: सम्राट चौधरी