पंजाब पुलिस के साइबर अपराध प्रभाग ने विभिन्न ऑनलाइन मंचों का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को देखने, प्रसारित करने और वितरित करने में शामिल 54 संदिग्धों की पहचान की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

अदालत के फैसले में कहा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री) देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फाजिल्का के रामसरा निवासी विजयपाल के रूप में हुई है।

पुलिस टीम ने मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। डीजीपी ने बताया कि इस संबंध में साइबर पुलिस थाने में आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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