अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान उनकी पत्नी डॉ तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से सात-सात वर्ष कारावास का अधिकतम दंड सुनाया गया था। इसके बाद से ही तीनों जेल में बंद है। आजम खान सीतापुर जेल में है जबकि अब्दुल्ला आजम खान हरदोई और डॉक्टर तज़ीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है।

अब्दुल्लाह आजम खान, डॉ तंज़ीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों ने रामपुर के जिला जज के न्यायालय में अपने इस दंड के विरुद्ध पृथक पृथक अपील दाखिल की है जिसको जिला न्यायाधीश ने एमपी एमएलए विशेष अदालत (सेशन कोर्ट) को स्थानांतरित कर दिया है। आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और डॉ तजिन फातिमा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उनको दिए गए दंड को स्थगित किए जाने और उन्हें जमानत दिए जाने की लिए भी गुहार लगाई है। अब इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर तह हुई है।

इस विषय पर संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 4/19 जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दिनाक 18/10/2023 को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के विरुद्ध इन्होंने जिला जज की न्यायालय में अपील दाखिल की थी जिसमें जज साहब ने इनकी पत्रावली को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया और एमपी-एमएलए कोर्ट के गुरुवार को अवकाश होने के कारण स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट के न्यायालय में पत्रावली पेश हुई। जिसमें तीनों मुलजिमों के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया जिसमें इनके द्वारा बेल और कन्वेंशन सस्पेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु 21.11.2023 की डेट नियत की गई है और इन तीनों की एप्लीकेशन की अपील अलग-अलग दाखिल की गई है, इसका नंबर 75/23, 76/23, 77/23 है।

 

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