दिल्‍ली के जामिया नगर स्थित बाटला हाउस में सितंबर 2008 में हुई मुठभेड़ के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान की मौत की सजा को कम कर दिया है, जिसे बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा ए मौत दी गई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट ने खान को मौत की सजा सुनाई थी। जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कम कर दिया है।

दिल्ली के बाटला हाउस के एल-18 फ्लैट में गोलीबारी में दो आतंकवादियों और एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत के पंद्रह साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आरिज खान की मौत की सजा की पुष्टि के संदर्भ पर अपना आदेश सुनाया।

इससे पहले आतंकी आरिज खान को मौत की सजा की पुष्टि पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि खान उर्फ जुनैद को इस मुठभेड़ के बाद लगभग एक दशक तक फरार रहने के बाद 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में अपनी दोषसिद्धि और मौत की सजा को चुनौती देने वाली खान की अपील पर भी आदेश सुनाया। साकेत कोर्ट ने आरिज खान को मौत की सजा सुनाई थी।

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