दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गर्मियों में प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए समर एक्शन प्लान को लेकर गुरुवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार के अनुसार इस कैंपेन के जरिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में डस्ट पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसी के मद्देनजर पर्यावरण मंत्री ने गुरुवार को पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गर्मियों में प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए समर एक्शन प्लान को लेकर गुरुवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक की।
समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि समर एक्शन प्लान के तहत दिल्ली सरकार 8 मई से दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत सभी विभागों को डस्ट प्रदूषण से संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभाग को दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि गर्मियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 मई को समर एक्शन प्लान की घोषणा की थी। जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए गंभीरता पूर्वक कार्य शुरू कर दिया है।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि गर्मियों के मौसम में यह देखा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ाने में डस्ट प्रदूषण प्रमुख कारको में से एक है। इसी कारण गुरुवार को पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारियो के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में समर एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान को 8 मई से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए है की वह डस्ट प्रदूषण सम्बन्धी सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराए | साथ ही एंटी डस्ट कैंपेन के तहत विभागों को लगातार निर्माण स्थल का निरीक्षण करते रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि डस्ट प्रदूषण बढ़ाने में निर्माण साइट्स से पैदा होने वाला डस्ट भी प्रमुख योगदान देता है। इसलिए सभी संबंधित विभागों को लगातार निर्माण साइट्स का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह विभाग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी निर्माण साइट्स पर सभी नियमों का पालन हो रहा हो और यदि कोई निर्माण साइट डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।