पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर के एक सरकारी स्कूल में भी ‘मुजफ्फरनगरकांड’ जैसा मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल महिला टीचर पर कथित तौर पर क्लास के अंदर मुस्लिम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये टिप्पणियां पिछले सप्ताह की गई थीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ”घटना पिछले हफ्ते की है। हमें शिकायत मिली और हमने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है।”

डीसीपी शाहदरा रोहित मीणा ने कहा, ”हमें एक स्कूल टीचर द्वारा छात्रों के सामने कुछ धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करने की शिकायत मिली थी। हमने मामले का संज्ञान लिया है। हमारे किशोर कल्याण अधिकारी काउंसलर के साथ मिलकर काउंसलिंग कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे 2-3 छात्र हैं, इसलिए हम उन सभी की काउंसलिंग कर रहे हैं। सही तथ्यों के साथ, हम उचित धाराओं के साथ मामला दर्ज करेंगे। यह एक सरकारी स्कूल है।”

स्कूल में ही पढ़ने वाले छात्रों की मां कौसर ने महिला टीचर पर छात्रों के सामने “धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल” करने का आरोप लगाया है। कौसर ने कहा, “मेरे दो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं – एक 7वीं कक्षा में और दूसरा चौथी कक्षा में है। यदि टीचर को सजा नहीं मिलती है, तो अन्य टीचरों का भी साहस बढ़ जाएगा और वो भी “हमारे मजहब के लिए ऐसा बोलेंगे”। उनसे कहा कि टीचरों को सिर्फ पढ़ाना चाहिए और उन चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है… ऐसे शिक्षक का कोई फायदा नहीं जो छात्रों के बीच मतभेद पैदा करते हों। हमारी मांग है कि टीचर को स्कूल से हटाया जाए, वह किसी भी स्कूल में न पढ़ाए, क्योंकि वह जहां भी जाएगी, ऐसा ही करेगी।”

वहीं, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी नगर के विधायक अनिल कुमार बाजपेयी ने कहा, ”यह सरासर गलत है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। शिक्षक को किसी भी धार्मिक या पवित्र स्थान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।”

गौरतलब है कि, यह मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इसी तरह की घटना के बाद प्रकाश में आया है, जहां एक वायरल वीडियो में एक स्कूल महिला टीचर अपने छात्रों से अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कह रही थी और समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रही थी।

टीचर तृप्ता त्यागी पर लड़के के परिवार की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) – दोनों गैर-संज्ञेय अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया था। ऐसे अपराध जमानती हैं और इनमें तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है और वारंट की आवश्यकता होती है।

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