समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान को MP-MLA कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर जमीन केस में बरी कर दिया है। दरअसल, बीते दिनों रामपुर के डूंगरपुर में मकान ढाए जाने और लूटपाट किए जाने के आरोप में आजम खान को 7 साल की अधिकतम सजा और 8 लाख रुपए जुर्माना तथा 3 सह आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह एक दूसरे मामले में डूंगरपुर गांव में ही एक दूसरे मकान को ढाने, लूटपाट करने, धमकाने जैसे गंभीर आरोपों में एक अन्य मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें कोर्ट ने आजम खान समेत 8 आरोपियों को बरी किया है।यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। जहां आवास बनाए गए उस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि मकानों को सरकारी जमीन बताकर साल 2016 में तोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं ये भी आरोप लगाया गया कि पीड़ितों से साथ लूटपाट तक की गई। इसके बाद साल 2019 में बीजेपी की योगी सरकार ने रामपुर के गंज थाने में इस मामले में तकरीबन एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

आजम खान को कोर्ट ने 18 मार्च को डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, इस मामले में अन्य 3 दोषियों को 5 साल की सजा दी है। बता दें कि आजम खान 22 अक्टूबर, 2023 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। इसी बीच डूंगरपुर जमीन केस में MP-MLA कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। अदालत में गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर आजम खान, सीओ सिटी आले हसन खान और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान सहित कुल 8 आरोपियों को बरी कर दिया है।

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