सरकारी विभागों में ठेके पर संविदाकर्मी लेने की व्यवस्था खत्म होगी। अब सरकारी कम्पनी का गठन होगा, जो विभिन्न विभागों को संविदाकर्मी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई केबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही राजस्थान वक्फ नियम-2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने, 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भू-आवंटन और धरियावद घटना की पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। आरएएस, आरपीएस व अन्य सेवाओं में वेतनमान बढ़ाया गया है।
अब सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन होगा। इसमें एक जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कम्पनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूर्ण पारिश्रामिक मिलेगा।आरएलएसडीसी को कम्पनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी होगी।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा एवं राजस्थान बीमा सेवा संवर्ग में वेतनमान बढ़ाया जाएगा। इन सेवाओं में हायर सुपर टाइम स्केल पदों के वर्तमान पे-लेवल एल-23 को बढ़ाकर एल-24 किया जाएगा।
राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023 का भी अनुमोदन किया गया। इसके तहत अभियोजन अधीनस्थ सेवा में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगा। साथ ही मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंकों के प्रावधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। साथ ही अभियान्त्रिकी की नवीन शाखाओं के योग्यताधारी अभ्यर्थी, जिनका उपाचार्य या अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से चयन हुआ है और विभाग में कार्यरत हैं, उनकी उच्चतर पदों पर पदोन्नति हो सकेगी।
जोधपुर की तहसील बाप के ग्राम भड़ला में 910.5412 हैक्टेयर भूमि मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटित की जाएगी। यहां पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। साथ ही, बीकानेर में गांव कालासर एवं जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भी मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हैक्टेयर भूमि सशर्त कीमतन आवंटित होगी।
बैठक में मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 109 के तहत राजस्थान वक्फ नियम-2023 सम्बंधित प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने नवगठित कतिपय जिलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापनों के निस्तारण के लिए राजस्व मंत्री को अधिकृत किया है।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना करने की स्वीकृति देते हुए सम्बन्धित विधान एवं मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया है।