ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमित पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज (26 फरवरी) बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। इस पर मंदिर पक्ष ने कहा था कि वाराणसी जिला जज के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है।