प्रयागराज। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर कल यानी कि 3 अगस्त को इलाहाबाद HC का फैसला आएगा। कल दोपहर 2 बजे के बाद इलाहाबाद HC का फैसला आएगा। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल की है। वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई है। 21 जुलाई के वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई। वाराणसी जिला जज ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है।
बता दें मुस्लिम पक्ष के वकीलों की दलील है कि निचली अदालत ने बिना तथ्यों को देखे वह जल्दबाजी में सर्वे का आदेश दे दिया। हिंदू महिलाओं ने कोर्ट ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा एएसआई को निर्देश दिया जाए कि वह सबूत जुटाने का काम करें और कोर्ट ने वह निर्देश दे भी दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप कोर्ट से कहें कि सबूत इकट्ठा करवाए जाएं और कोर्ट वह आदेश दे भी दे।
दरअसल, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कहा, एक अर्जी दाखिल होती है और इमिडियेट कोर्ट वैज्ञानिक सर्वे का आदेश कर दिया गया, जो गलत है। सीपीसी कहती है कि सर्वे कमीशन भेजा जा सकता है, सरकार को भी इस संदर्भ में निर्देश दिया जा सकता है। कानून कहता है कि वैज्ञानिक सर्वे के आदेश के पूर्व कमीशन भेजने पर वह मौके पर जाकर यह स्पष्ट कर सकते हैं कि विवादित स्थल पर सर्वे आसानी हो सकता है या नहीं और इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं।