झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने 20 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

बता दें कि पूरा मामला वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में हुई विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर शिव शंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा में नियुक्ति नियमों को लेकर अवहेलना की गई है। साल 2018 में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग ने जांच की थी। कमीशन ने मामले की जांच रिपोर्ट 2018 में राज्यपाल को सौंपी थी।

वहीं, रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने स्पीकर को मामले में एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस संबंधी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने का  अनुरोध किया था।

 

 

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