भारत सरकार ने ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू एंड कश्मीर (TeH)’ को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है।केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। समूह को भारत विरोधी प्रचार फैलाते हुए और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हुए पाया गया है।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।
तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर (TeH) का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करना और जम्मू और कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने में शामिल रहा है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। इस संगठन के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, RPC और IPC आदि की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।