उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजियाबाद पुलिस ने हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी तोमर के खिलाफ गुंडा एक्ट और हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई की है। जिसके विरोध में मंगलवार को गाजियाबाद में डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। डीसीपी ने जनपद में धारा-144 लागू होने की बात साफ तौर पर कही है। बिना अनुमति इकट्ठा हुए लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
दरअसल 23 सितंबर को शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में नाले में गोवंश के अवशेष मिले थे। यह सूचना मिलते ही पिंकी चौधरी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। फेसबुक लाइव पर आकर उन्होंने हिंदूओं के लिए भी आपत्तिजनक शब्द कहें। शालीमार गार्डन थाना में इस मामले में 2 अक्टूबर को पिंकी चौधरी पर एफआईआर दर्ज की थी।
वहीं 1 अक्टूबर को राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस द्वारा ‘जय माता दी’ स्टीकर लगे वाहन का चालान काटने पर हिन्दू रक्षा दल ने हंगामा किया। इस दौरान पिंकी चौधरी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से अभद्रता की, मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया था। इसी मामले को लेकर हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने थाना नंदग्राम में भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया व 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 3 अक्टूबर को साहिबाबाद थाना ने उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें पुराने चार धाराओं का हवाला भी दिया गया है।
अपने खिलाफ दर्ज हुए गुंडा एक्ट के मुकदमे के विरोध में पिंकी चौधरी ने सोमवार को रात में वीडियो जारी किया। वीडियो में पिंकी चौधरी ने कहा कि ‘मैं थाने की दीवार पर अपराधियों की सूची में अपना नाम नहीं लिखवा सकता’ इसलिए मैं डीएम कार्यालय पर आज इच्छामृत्यु मांगने आ रहा हूं। कई साधु-संतों ने भी इस मामले का समर्थन किया है।