केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज (7 जून) कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। 29 मई (बुधवार) को अदालत ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कविता और सह-आरोपी चनप्रीत सिंह के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। कविता को सोमवार को

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने उसकी हिरासत 3 जुलाई (बुधवार) तक बढ़ा दी।

इस बीच, न्यायाधीश ने तीन सह-अभियुक्तों- प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था लेकिन आरोप पत्र में नामित किया गया था। इससे पहले, न्यायाधीश ने ईडी द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है। जांच एजेंसी ने 10 मई को छठा पूरक आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें मामले में आरोपियों के खिलाफ आगे के सबूतों और आरोपों का विवरण दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 और 44 (1) के तहत दायर की गई थी, और 220 से अधिक पृष्ठों में चलती है।

इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, कई आप नेता, कविता और अन्य शामिल हैं। कविता फिलहाल मामले में न्यायिक हिरासत (जेसी) में हैं। वह ईडी द्वारा दायर संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जेसी में हैं। यह घोटाला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया।

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