प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धनशोधन मामले की जांच के तहत तेलंगाना के कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों की पांच करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
धनशोधन का यह मामला इन संस्थानों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (पीजी) की सीटों को अवैध रूप से अवरुद्ध करने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। ईडी ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चलमेड़ा आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 3.33 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि और एमएनआर मेडिकल कॉलेज की 2.01 करोड़ रुपये की जमा राशि कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया। कुर्की की कुल कीमत 5.34 करोड़ रुपये है।