रामपुर में पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और भाई शरीफ अहमद और भतीजे बिलाल अहमद ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश नहीं किए। उन्होंने साक्ष्य पेश करने के लिए वक्त मांगा है। इस पर कोर्ट ने उनको सात अप्रैल को साक्ष्य पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल को होगी।
सपा नेता आजम खां के पड़ोसी जेल रोड टंकी नंबर पांच निवासी मोहम्मद अहमद ने वर्ष 2019 में गंज थाने में अभियोग पंजीकृत कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके मकान पर कब्जे को लेकर सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनके भाई शरीफ अहमद और भतीजे बिलाल अहमद ने जानलेवा हमला किया और धमकाते हुए रंगदारी भी मांगी। इस मामले में पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एमपी-एमएलए (सेशन) कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। कोर्ट में इस मामले में सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। कोर्ट में आरोपियों के 313 के तहत बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। कोर्ट में अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया है।
उनको यह साक्ष्य शनिवार को पेश करने थे, लेकिन उ्नकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि इस मामले में चारों आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र आया था। इसमें साक्ष्य पेश करने के लिए वक्त मांगा गया। कोर्ट ने इस मामले में अब सात अप्रैल को साक्ष्य पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल को होगी।