गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 21 मई को सुनवाई होगी। फजाल अंसारी मामले की सुनवाई 20 मई को हाेनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब 21 मई को इस मामले में बहस होगी। गैंगस्‍टर मामले में अफजाल अंसारी को चार साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा मिली है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने 21 मई की तारीख लगा दी।

21 मई की तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इलाहाबादहाईकोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं। माफिया ‘मुख्तार के भाई की चुनाव लड़ने, न लड़ने का मामला खासा चर्चा में है। गैंगस्टर मामले में अफजाल को गाजीपुर की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने 4 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट को मामले का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया है।

दूसरी ओर, कृष्‍णानंद राय के परिजनों ने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने के लिए भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 30 जून तक हाई कोर्ट को इन मामलों का निस्‍तारण कर देना है। कृष्णानंद राय हत्‍याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में अप्रैल 2023 में अफजाल अंसारी को 4 वर्ष की सजा हुई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता निरस्त कर दी थी। इस सभी मामले की सुनवाई एक साथ चल रही है।

 

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