प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का लाभ देने को इच्छुक उद्यमियों से मांगा आनलाइन आवेदन
जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से ले सकते हैं सम्पूर्ण जानकारी
प्रयागराज,06 मई (हि.स.)। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार ने इच्छुक उद्यमियों से आनलाइन आवेदन मांगा है। इस योजना के तहत उद्यमियों को कुल लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट-लिक्ड कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने दी।
उन्होंने बताया कि कुशल और अकुशल रोजगार उत्पन्न कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार पीएमएफएमई के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत लघु उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार में वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य है।
लाभ लेने वालों की योग्यता
सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि योजना में एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) (अमरूद उद्योग) की स्थापना एवं पूर्व से स्थापित अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ पात्र होगी। योजना के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 होनी चाहिए, एक परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी जाएगी और एक ही प्राप्त करने हेतु पात्र माना जाएगा।
प्रयागराज को 1694 का लक्ष्य
इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रयागराज जिले को 1694 का लक्ष्य प्राप्त है। इस योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय तकनीकी और व्यवसायिक सहायता प्रदान की जाती है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के लिए कुल लागत की 35 प्रतिशत तक क्रेडिट-लिक्ड कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है। आटा चक्की, तेल पेराई, धान कुटाई, बेकरी, डेयरी, जैम एवं जैली, अचार, मुरब्बा, कैन्डी एवं पापड़ जैसे सूक्ष्म उद्योग लगा सकते है। साथ ही सोलर लगाने पर भी विभाग द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते है। योजनान्तर्गत अधिकतम धनराशि 10 लाख रूपए का अनुदान देय है।
यहां करें आवेदन
सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि इच्छुक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाईट pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाईन पंजीकरण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष सं0-85 में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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