सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है। याचिका में नए अधिसूचित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और केंद्र को कानून को लागू करने को स्थगित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया।
सिब्बल ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आग्रह किया, जिसमें कई याचिकाओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को उजागर किया गया। हालांकि, सीजेआई ने दोहराया कि सभी जरूरी मामले दोपहर में उनके समक्ष रखे जाएंगे और अदालत तदनुसार उन्हें सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेगी। बार-बार मौखिक उल्लेख की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए, सीजेआई ने कहा, “जब हमारे पास एक प्रणाली है तो आप उल्लेख क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आश्वासन दिया कि दोपहर में मामलों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र द्वारा कानून की अधिसूचना के बाद से वक्फ अधिनियम संशोधन से उत्पन्न कई याचिकाओं का उल्लेख शीर्ष अदालत के समक्ष किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पहले दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से एक याचिका समस्त केरल जमीयतुल उलेमा की है।