उत्तराखंड पुलिस भर्ती: हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने के दिए निर्देश, परिणाम घोषित करने पर रोक
नैनीताल, 7 मार्च (हि.स.)। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने बिना अनुमति परिणाम घोषित करने से रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता, चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने 20 अक्टूबर 2024 को जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के 2000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ 2021-22 और 2022-23 के 450 रिक्त पद भी शामिल किए गए थे।याचिका में तर्क दिया गया कि सरकार की भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। वर्तमान में निर्धारित 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा में संशोधन कर इसे बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन इस संबंध में कई बार सरकार को पत्र भेज चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।सुनवाई के दौरान सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहे।
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