उर्मिला खेर हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास, 51 हजार रुपये का जुर्माना
जालौन, 8 मई (हि.स.)। जिला न्यायालय ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उर्मिला खेर हत्याकांड के दोषी जितेंद्र लोधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 27 मार्च 2024 को घटित हुआ था, जब आरोपित ने उर्मिला खेर की कुल्हाड़ी से वार कर निर्ममता से हत्या कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि पूरा घटनाक्रम 27 मार्च 2024 को अपराह्न लगभग 4 बजे का है। उर्मिला खेर अपने घर नहीं पहुंचीं। तो इसके बाद उनके बेटे गोविंदा ने उन्हें ढूंढ़ना शुरू किया। जब गोविंदा फूला गाँव के भारती मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाने पर उन्होंने देखा कि जितेंद्र लोधी उर्मिला पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था।
गोविंदा ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की लेकिन आरोपित ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद जितेंद्र जंगल की ओर भाग निकला। उर्मिला खेर की मौके पर ही मौत हो गई। 27 मार्च 2024 को इस मामले में हत्या और हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। 26 अप्रैल 2024 को मामले में चार्जशीट पेश हुई। 31 जुलाई 2024 आरोप तय हुए और साक्ष्य और 6 गवाह पेश किए गए।
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता खनलाल निरंजन ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव की अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर जितेंद्र लोधी को दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। उर्मिला खेर की हत्या ने पूरे गाँव को हिला दिया था। परिवार के सदस्यों ने न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अब उन्हें कुछ सुकून मिला है। हालांकि, उन्होंने सख्त कानून और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
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