आजादी के पहले अंग्रेजो द्वारा लागू किए गए 138 कानूनों को हटाने की तैयारी की है. आपको बता दें कि विधायी विभाग ने कानून समाप्त करने के लिए राज्य विधि आयोग से सुझाव मांगे हैं. इसके साथ विभागों से पत्राचार कर कहा गया है कि अगर कानून लागू रखना है, तो उसके लिए ठोस कारण देना होगा. वहीं, अगर कानून की समाप्त करनी है, तो उसके लिए भी सहमति देनी होगी.
जानकारी के मुतबिक, उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक ऐसे विभाग हैं, जिनमें आजादी के पहले से कई कानून चल रहे हैं और जिनकी संख्या 138 है. वर्तमान समय में इनका कोई औचित्य नहीं हैं. इनको समाप्त और संशोधित करने की जरूरत है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे.
प्रमुख सचिव विधायी विभाग अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से पुराने कानूनों को समाप्त करने के लिए पत्र लिखा गया है, जिसको लेकर विधि आयोग से राय मांगी गई है. जो कानून उपयोग में नही हैं, उनको समाप्त किया जाना है. इसके लिए सभी प्रमुख सचिव से पत्राचार किया गया है, जिसमें उनको राय देनी है और सहमति भी प्रदान करनी है.