मुजफ्फरनगर पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत थाना बुढाना क्षेत्र के एक शातिर आरोपी को जिला बदर कर दिया है। आरोपी फरमान पुत्र नसीम, निवासी हुसैनपुर कलां, को अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अगले छह महीनों के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई।

पुलिस टीम ने आरोपी को जिले से बाहर भेजने के बाद ढोल बजवाकर स्थानीय क्षेत्र में मुनादी कराई और आरोपी के घर पर जिला बदर का आदेश चस्पा किया। आदेश की एक प्रति आरोपी के परिजनों को भी दी गई। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आरोपी निर्धारित अवधि के दौरान जनपद की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की धारा 3(2) के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस कार्रवाई का उद्देश्य जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण करना और सामान्य नागरिकों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी।
