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नैनीताल, 07 मार्च । नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने राजस्व संबंधी अभिलेखीय कार्य निजी व्यक्ति से कराये जाने के आरोप सिद्ध होने पर दो निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें पदावनत करने का आदेश दिया है।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट पर अपने पद से जुड़े वैधानिक दायित्व निजी एवं अनधिकृत व्यक्तियों से संपादित कराने का आरोप था। प्रकरण की प्रारंभिक जांच के बाद विभागीय कार्यवाही की गयी। जांच अधिकारी ने दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर आरोपों को पूर्ण रूप से सिद्ध पाया। कारण बताओ नोटिस के उत्तर में दोनों कार्मिकों ने अधिक कार्यभार और लंबित प्रकरणों के दबाव के कारण निजी व्यक्ति की सहायता लेने की बात स्वीकार की।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्यभार किसी भी स्थिति में वैधानिक शक्तियों के हस्तांतरण का आधार नहीं हो सकता। राजस्व अभिलेखीय कार्यों में निजी व्यक्ति को शामिल करना नियमों के विरुद्ध है और इससे राजकीय अभिलेखों की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

प्रकरण को गंभीर कदाचार और कर्तव्य में घोर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी ने दोनों कार्मिकों को वर्तमान पद से पदावनत कर निम्न पद और वेतनमान पर आसीन करने का दंड दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसे सेवा पुस्तिका में अंकित करने के निर्देश दिए गये हैं। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी पृथक आपराधिक या सतर्कता संबंधी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी।

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