नई दिल्ली, 09 फ़रवरी । तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के आठ आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने आठों आरोपितों की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट 12 फरवरी को ही इस मामले के चार आरोपितों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान साेमवार काे कोर्ट ने जिन आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया उनमें मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद और मोहम्मद अतहर शामिल हैं। कोर्ट जिन आरोपियों की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा उनमें अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल शामिल हैं।
तीस हजारी कोर्ट ने 24 जनवरी को उबेदुल्लाह को जमानत दी थी। उसके पहले भी उबेदुल्लाह को जमानत दी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए उस पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था। 24 जनवरी को दोबारा तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत देने का आदेश दिया था।
रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पथराव में पांचl पुलिसकर्मी घायल हो गये। घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है। उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 150-200 लोग अतिक्रमण हटाने गए, जाे अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे।
