पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया 65 प्रतिशत आरक्षण वाला कानून
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के कानून को रद्द कर दिया है।
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के कानून को रद्द कर दिया है।