नई दिल्ली, 19 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को निरस्त घोषित कर दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुकेश मल्होत्रा इस अवधि में मानदेय का लाभ नहीं ले सकते हैं, हालांकि वे विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि मुकेश मल्होत्रा विधानसभा के सदस्य के रुप में किसी मामले पर वोट नहीं दे सकेंगे। इस दौरान वे विधायक निधि का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे।
दरअसल, 9 मार्च को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मल्होत्रा को चुनाव नामांकन पत्र में आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाने का दोषी माना था। उच्च न्यायालय ने उनका निर्वाचन रद्द करते हुए दूसरे नंबर पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मल्होत्रा को अपने आदेश के अमल पर 15 दिनों की रोक लगाते हुए इस दौरान उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की छूट दी थी।
