आरोपित आशीष मिश्रा को सप्ताहांत में परिवार से मिलने लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मिली

नई दिल्ली, 8 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपित आशीष मिश्रा को लखीमपुर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आशीष मिश्रा शनिवार शाम को अपने घर जाएंगे और रविवार शाम को लखनऊ लौट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा लखीमपुर में रहने के दौरान किसी भी सभा में शामिल नहीं होंगे।

24 मार्च को कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मिली जमानत को वापस लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखनऊ में रहने की इजाजत दी थी लेकिन वह लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इस घटना से जुड़े दूसरे केस में बंद चार किसानों को भी अंतरिम जमानत दी थी जिन पर घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।

लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी 2022 को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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