दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

सोनभद्र, 01 मई (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने गुरुवार काे साढ़े तीन वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से हुए दुष्कर्म मामले में दाे दाेषियाें काे 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। उन पर 62 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी हाेगी। अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

यह मामला रायपुर थाना में 31 जनवरी 2022 का है। जहां के रहने वाले पीड़ित युवक ने थाना में तहरीर दी। उसने पुलिस काे बताया कि उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को 30 जनवरी 2022 को सहपुरवा (पड़री) निवासी महिला सुशीला ने साजिश के तहत खेत पर बने अपने मकान में भेज दिया। वहां पहले से मौजूद रामेश्वर यादव ने मुंह बंद कर बेटी के साथ दुराचार किया। जिस वक्त यह वारदात हुई उस समय वे लाेग अपने घर पर नहीं थे। शाम काे वापस लाैटने पर बेटी ने आपबीती बयां की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने आराेपिताें के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। 10 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर काेर्ट ने दोषी रामेश्वर यादव को 20 वर्ष की सजा और 21 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दाेषी का सहयोग करने वाली महिला दोषी सुशीला को 20 वर्ष की कैद और 41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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