सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर-कोटा में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों की खुदकुशी की घटनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, 06 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर और कोटा में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों की खुदकुशी की दो हालिया घटनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और खुदकुशी की रोकथाम के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन के लिए बीस लाख रुपये जमा करने के अपने के पहले के निर्देशों का दो दिनों में पालन करे।

बतादें कि 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के शैक्षणिक संस्थानों और कैंपसों में छात्रों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि 19 मार्च को गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। आईआईटी पटना में भी इसी तरह की घटना हुई, जहां छात्र ने पढ़ाई के दबाव में जान दे दी। ओडिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नेपाली छात्र की मौत हो गई। उसने साथी छात्र पर ही यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। केरल में रैगिंग की वजह से छात्र ने खुदकुशी कर ली। जस्टिस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव के अलावा विधि विभाग के सचिव शामिल हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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