लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट का फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, 23 मई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने 3 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया। 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
ईडी ने 6 अगस्त, 2024 को लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था। 14 मई को ईडी ने लालू, तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया। ईडी ने इस मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर, 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है।
कोर्ट ने 7 मार्च को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी।
कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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