द डेली स्टार अखबार ने यह खबर याचिकाकर्ता वकील मोर्शेद हुसैन शाहीन के हवाले से अपनी वेबसाइट पर दी है। वकील शाहीन ने बताया कि न्यायाधीश माेहम्मद रबीउल आलम ने इस बाबत कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने कहा है कि कानूनी बाधाओं के कारण इस मामले में राज्य की ओर से बचाव पक्ष नियुक्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

दरअसल, पूर्वाचल न्यू टाउन परियोजना के तहत भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितता को लेकर हसीना, रेहाना और ट्यूलिप सहित 23 लोगों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के तीन मामलों में आज अदालत को अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने थे। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने 12 से 14 जनवरी के बीच अपने ढाका एकीकृत जिला कार्यालय में इस बाबत छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के अनुसार हसीना ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पूर्वाचल न्यू टाउन परियोजना के सेक्टर 27 के राजनयिक क्षेत्र में अपने और अपने बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल, रेहाना और उनके बेटे रदवान मुजीब सिद्दीक बॉबी और बेटी अजमीना के लिए अवैध रूप से छह भूखंड (प्रत्येक 10 कट्ठा) हासिल किए। मौजूदा नियमों के तहत वे इसके लिए अयोग्य थे।

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