लोकतंत्र में पार्टियों के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 10 फरवरी (हि.स.)। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले दस विधायकों की अयोग्यता के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में पार्टियों के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य विधानसभा के स्पीकर से कहा कि वे एक निर्धारित समय सीमा में अयोग्यता के लिए दायर अर्जियों पर फैसला करें। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम लोकतंत्र के दूसरे स्तंभों का सम्मान करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसद के कानून का मकसद ही कामयाब न हो। कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिया कि वो ये बताएं कि वे कब तक इन अर्जियों पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश वकील से पूछा कि आप इस पर भी निर्देश लेकर आएं कि क्या उचित समय का मतलब विधानसभा का सत्र समाप्ति तक तो नहीं है। इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया था कि वे विधायकों की अयोग्यता के मामले पर जल्द फैसला लें।
हिन्दुस्थान समाचार /संजय
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