तहव्वुर राणा की परिवार के सदस्यों से बात करने की मांग खारिज

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए जज चंदर जीत सिंह ने मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने तहव्वुर राणा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि राणा अपने परिवार वालों से बातचीत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा कर सकता है।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एनआईए ने तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में 10 अप्रैल को करीब 10 बजे रात में पेश किया था। कोर्ट ने 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए की हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने तहव्वुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 अप्रैल को एनआईए को नोटिस जारी किया था।

राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। 64 वर्षीय राणा के समर्थन की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय————

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