दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली के दिन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। होली के दिन सड़कों पर हुडदंग मचाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस ड्रिंकिंग ड्राइव (नशे में गाड़ी चलाना), रेड लाइट जंपिंग, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, स्टंट करना, खतरनाक ड्राइविंग, ट्रिपल सवारी, बिना हेलमेट ड्राइविंग, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने सहित कई नियमों के उल्लंघनों की जांच के लिए दिल्ली के सारे प्रमुख चौहारों पर स्पेशल टीमे तैनात करेगी।
ट्रैफिक पुलिस ने पैदल यात्रियों और बाइक चलाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग से व्यवस्था की है। ट्रैफिक नियम उल्लंघनों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
Traffic Advisory
In view of the festival of Holi (Dhulendi) on March 25, 2024, elaborate traffic arrangements have been made.
Kindly follow the advisory and enjoy the festival of colours.#DPTrafficAdvisory #Holi2024 pic.twitter.com/prL3cmjAtw
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 23, 2024
पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस टीमें शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच करेंगी और रेड लाइट जंपिंग पर नजर रखेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
पुलिस ने यात्रियों से अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए होली का त्योहार मनाने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने, तेज गाड़ी न चलाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और अन्य वाहनों के साथ रेसिंग में शामिल न होने का भी अनुरोध किया है।
सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के निर्देशों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने और तेज गति से गाड़ी चलाने के मामलों में लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और न्यूनतम निलंबन की कार्रवाई तीन महीने के लिए की जाएगी।
इसके अलावा अगर नाबालिग या अनधिकृत व्यक्ति वाहन चलाते पाए गए तो वाहन मालिकों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कम उम्र में ड्राइविंग को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया था।