विधायक उमेश व पूर्व विधायक प्रणव के बीच हुए विवाद मामले पर सुनवाई 10 को

नैनीताल, 18 फ़रवरी (हि.स.)। हाईकोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुई गोलाबारी, गाली गलौज की घटना का स्वतः संज्ञान लेने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद उमेश शर्मा की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद अन्य विपक्षियों को अपनी आपत्ति देने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उमेश शर्मा की तरफ से सर्वोच्च न्यायलय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा। जो शपथपत्र उन्होंने शर्मा की तरफ से प्रस्तुत किया उसे कोर्ट ने रिकार्ड पर लेते हुए अन्य विपक्षियों सहित राज्य सरकार से उस पर अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेकर कहा था कि देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन शर्मनाक व अक्षम्य है। जिसकी वजह से देवभूमि देश मे शर्मसार हुई। वर्तमान विधायक व पूर्व विधायक के बीच सरेआम हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी, गाली गलौज के वीडियो राष्ट्रीय न्यूज चैनलों व समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने से उत्तराखंड की छवि और भी खराब हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए आदेशों का पालन नही किया और न ही सरकार ने किया। जबकि इस आदेश में राजनीति का अपराधीकरण रोकने को लेकर दिशा निर्देश सभी राज्यों को जारी किये थे। उसके बाद भी राज्य सरकार ने इनको भारी भरकम सुरक्षा दी है।

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