ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर अब स्थानीय निकायों के अधिकारी भी कर सकेंगे कार्रवाई

-पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली, 8 मई (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पहली बार नगर निकायों एवं अन्य संबंधित विभागों को दे दिया है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अब नागरिकों के लिए ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें दर्ज कराने और प्रभावी कार्रवाई करवाने का रास्ता आसान हो गया है। सरकार का यह कदम विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और जानवरों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिन्हें अपने आस-पास अत्यधिक शोर के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह मुद्दा काफी समय से लंबित था। दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण के नियमों को प्रभावी स्थानीय भागीदारी एवं कार्रवाई के माध्यम से लागू कर रहे हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2000 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिनमें स्थानीय निकायों को सशक्त किया गया है। संशोधित नियमों के मुताबिक अब नगर निगमों और स्थानीय निकायों के अधिकारी राजधानी में ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही डिप्टी कमिश्नर (राजस्व), सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट (राजस्व), पुलिस कंट्रोल रूम के सहायक पुलिस आयुक्त, सभी सबडिवीजनल पुलिस अधिकारी (रेलवे और हवाई अड्डों सहित) और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) भी अब प्रदूषण नियंत्रण नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सक्षम होंगे। इन अधिकारियों को जांच और नोटिस जारी करने समेत अभियोजन एवं रोकथाम की कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

अधिकार क्षेत्र में इस विस्तार से उस कमी को दूर करने की कोशिश की गई है, जिसके तहत पहले अधिकारियों के सिर्फ एक सीमित वर्ग को ही ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त था। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और पशुओं को राहत मिलेगी जो अपने आस-पास हो रहे अत्यधिक शोर से परेशान होते हैं। नये नियम में अब नागरिकों को भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ किससे शिकायत करनी है, ताकि शिकायत निवारण की प्रक्रिया तेज, स्थानीय और अधिक जवाबदेह हो सके।

यह कदम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों और वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारियों, कानूनी सलाहकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई व्यापक समीक्षा बैठकों के बाद उठाया गया है। यह निर्णय दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा विधि विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति एवं अन्य संबंधित निकायों से परामर्श के आधार पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण नियमों को और अधिक प्रभावी बनाना है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

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By admin

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