दो युवकों की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद, 20 मई (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को दो दलित युवकों की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना फरिहा के कोडर में 03 अक्तूबर 2013 को कुछ लोगों ने दो युवकों की भैंस चोर समझ पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। उनके शवों को नाले के किनारे फेंक दिया। उप निरीक्षक कन्हैया सिंह ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने प्रधान जितेंद्र प्रताप उर्फ जेपी, प्रेमपाल, रविन्द्र, भूपेंद्र निवासी कॉडर तथा गिरेंद्र निवासी सीतापुर नगला अमर सिंह थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट नवनीत गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने की।

मुकदमे के दौरान जितेंद्र प्रताप, प्रेमपाल तथा भूपेंद्र की मौत हो गई। इस दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रविन्द्र व गिरेंद्र को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 2-2 लाख 10 – 10 हजार 5- 5 सौ रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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