उन्होंने बताया कि नामांकन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रमुख रूप से नामांकन पत्र (Form-1/2/3/4 – पद के अनुसार) शपथ पत्र / हलफनामा, जिसमें आपराधिक मामलों की जानकारी (यदि कोई हो), शैक्षिक योग्यता, चल/अचल संपत्ति का विवरण, बैंक/सरकारी ऋण जैसी देनदारियाँ, किसी प्रकार की शासकीय बकाया स्थिति तथा मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची में नाम का प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र (जैसे हाईस्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड), निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, शैक्षिक प्रमाण पत्र (यदि किसी पद हेतु शैक्षिक योग्यता आवश्यक हो), अनापत्ति प्रमाण पत्र / बकाया न होने का प्रमाण, दो प्रस्तावकों के हस्ताक्षर (संबंधित वार्ड/ग्राम के मतदाता), पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नामांकन शुल्क की रसीद आदि हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों को अपने समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी एवं मूल प्रमाण पत्रों को जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समस्त प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक ही मान्य माने जाएंगे। किसी भी दस्तावेज में त्रुटि अथवा अभाव पाए जाने की स्थिति में नामांकन निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी आगामी पंचायती चुनाव में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, वे अभी से ही अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों को सुव्यवस्थित कर पूर्ण कर लें, जिससे समय पर त्रुटिरहित नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।

By editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights