केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने में ‘कुछ समय’ लगेगा और इसके लिए वह कोई सटीक समय सीमा नहीं दे सकती। साथ ही उसने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ‘अस्थायी’ है।
वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख – में बदल दिया गया था।
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, “हम जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु इसके संबंध में मैं अभी अपने निर्देशानुसार सटीक समयावधि बताने में असमर्थ हूं। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा एक अस्थायी दर्जा है क्योंकि अजीबोगरीब स्थिति के कारण राज्य दशकों तक बार-बार और लगातार गड़बड़ी से गुजरा है।”
मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची अपडेट करने का काम अभी प्रक्रिया में है। यह लगभग एक महीने में समाप्त हो जाएगा और वे (चुनाव आयोग) “स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे।”
एसजी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2019 में पंचायत प्रणाली शुरू होने के बाद कुल तीन चुनाव – पंचायत, जिला विकास परिषद और विधान सभा – होने वाले हैं। वहीं केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में लेह में पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव हो चुके हैं जबकि कारगिल में चुनाव सितंबर में होने हैं।
उन्होंने विभिन्न आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है। पिछले साल लगभग 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए थे और वर्ष 2023 तक अब तक एक करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है।
मेहता ने कहा कि वर्तमान स्थिति की 2018 से तुलना करने पर आतंकवादी घटनाओं में 45.2 प्रतिशत की कमी आई है, घुसपैठ में 90.2 प्रतिशत की कमी आई है। पथराव की घटनाएं 97.2 प्रतिशत कम हुई हैं। उन्होंने कहा, “ये ऐसे कारक हैं जिन पर एजेंसियां विचार करेंगी… 2018 में पथराव 1,767 था और अब यह शून्य है और अलगाववादी ताकतों द्वारा संगठित बैंड (विरोध) के आह्वान 52 थे और अब यह शून्य है।”
उन्होंने दोहराया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही संसद में बयान दे चुके हैं कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के बाद यह फिर से एक राज्य बन जाएगा।
संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अगस्त 2019 के बाद केंद्र द्वारा किए गए विकास कार्य अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक चुनौती पर निर्णय लेने में प्रासंगिक नहीं होंगे।
मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश मांगने को कहा। केंद्र ने कहा था कि “केंद्र शासित प्रदेश कोई स्थायी विशेषता नहीं है” और वह जम्मू-कश्मीर के संबंध में 31 अगस्त को अदालत के समक्ष सकारात्मक बयान देगा।
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि पूर्ववर्ती राज्य “स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश” नहीं हो सकता है, और कहा कि लोकतंत्र की बहाली बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख के संबंध में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।
विशेष रूप से, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का आदेश दिया गया है।
लंबित मामले में, कश्मीरी पंडितों द्वारा पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जा छीनने के केंद्र के कदम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किए गए हैं।