निर्देश पत्र के अनुसार यह कार्रवाई गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि मामलों के विभाग, उद्योग निकायों फिक्की और सीआईआई, तथा महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से की गयी।

ब्लॉक किए गए ओटीटी प्लेटफार्म में बिग शॉट एप, देसीफिलिक्स, बूमेक्स, न्योनएक्स, नवरास लाइट, गुलाब एप, कंगन एप, बुल एप, शो हिट, जलवा एप, वाओ इंटरटेनमेंट, लुक इंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फुगी, फेनो, शो एक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, अल्ट, हॉट वीआईपी, हलचल एप, मूड एक्स, ट्रीफिलिक्स, उल्लू, मोजफिलिक्स शामिल है।

मंत्रालय के मुताबिक

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए विभिन्न मध्यस्थों को अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित वेबसाइटों और ऐप्स तक पहुंच अक्षम कर दी गयी है।

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By editor

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