उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दौरान साम्प्रदायिक दंगों के दौरान खुफिया विभाग आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों पर अंकित शर्मा का अपहरण और हत्या का केस चलाने के आरोप तय किए।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी, 2020 में भड़की हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। अदालत ने हाल ही में पारित आदेश में कहा कि सभी तथ्यों को देखने से पहली नजर में ऐसा लगता है कि ताहिर हुसैन लगातार भीड़ पर निगरानी रखकर उसे उकसा रहा था।

अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि वह ये चीजें एक समुदाय के लोगों, संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कर रहा था। अदालत ने ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, समाज में दुश्मनी पैदा करने सहित कई धाराओं में मुकदमा चलाने के आरोप तय किए हैं।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान 27 फरवरी, 2020 को इलाके के चांदबाग के एक नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद किया गया था।

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