बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय से उनके निलंबन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है। संजीव हंस की निलंबन अवधि 18 अक्टूबर 2024 से मान्य होगी, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल वर्तमान में वह बेऊर जेल में है।
गौरतलब है कि संजीव हंस और उनके सहयोगी पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी ने 18 और 19 अक्टूबर को छापेमारी की थी। इसके बाद ‘‘अपराध की आय” और इस ‘‘गलत तरीके से अर्जित” धन को सफेद करने के आरोप में दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं ईडी ने संजीव हंस समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पटना में उनके 23.72 करोड़ के सात अचल संपत्ति को जब्त किया है। जानकारी हो कि सजीव हंस को गिरफ्तार करने के बाद नीतीश सरकार ने उन्हें सभी प्रशासनिक पदों से हटा दिया था।