आयकर विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए सभी 7 आईटीआर फॉर्म किए अधिसूचित
नई दिल्ली, 12 मई (हि.स)। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी 7 आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) अधिसूचित कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिसूचना के जरिए आईटीआर-फॉर्म-7 को अधिसूचित किया है।
आयकर विभाग ने ‘एक्स’ पोस्ट पर लिखा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी सात आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) अधिसूचित कर दिया गया है। इससे पहले छोटे और मझोले करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले आईटीआर फॉर्म एक और चार को 29 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था। ट्रस्ट और धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दाखिल किए जाने वाले आईटीआर-7 फॉर्म को 11 मई को अधिसूचित किया गया।
आईटीआर-1 और 4 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जिसे 29 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित किया गया था, जो सूचीबद्ध इक्विटी से पूंजीगत लाभ आय की रिपोर्टिंग से संबंधित है। इसके तहत सूचीबद्ध शेयरों से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाले व्यक्तियों के लिए रिटर्न दाखिल करना आसान बनाया गया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अब वेतनभोगी व्यक्ति और अनुमानित कराधान योजना के तहत आने वाले वे लोग, जिनका एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) है, वे लोग क्रमशः आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दाखिल कर सकेंगे। पहले ऐसे व्यक्तियों या इकाइयों को आईटीआर-2 दाखिल करना होता था।
आयकर कानून के तहत सूचीबद्ध शेयर और म्यूचुअल फंड की बिक्री से 1.25 लाख रुपये तक के एलटीसीजी को कर से छूट दी गई है। इसके आगे 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक के लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर लगता है। सरकार ने 80-सी, 80-जीजी और अन्य धाराओं के तहत कटौती के दावे के संबंध में फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। इसके साथ ही करदाताओं को टीडीएस कटौती के संबंध में आईटीआर में खंडवार पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा।
आयकर विभाग के द्वारा एक बार जब आईटीआर दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, तो लोग वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। व्यक्तियों तथा जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है। आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले फरवरी व मार्च के आसपास अधिसूचित किए जाते हैं। हालांकि, इस बार आईटीआर फॉर्म जारी करने में देरी हुई, क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी नए आयकर विधेयक में व्यस्त थे जिसे फरवरी में संसद में पेश किया गया था।
उल्लेखनीय है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म एक और चार उन व्यक्तियों और इकाइयों द्वारा दाखिल किए जाने हैं जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है।
-आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे तथा मध्यम करदाताओं की जरूरतों के अनुरूप हैं।
-‘सहज’ को ऐसे व्यक्ति दाखिल कर सकते हैं, जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो और जो वेतन, एक मकान की संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) तथा कृषि आय से 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय प्राप्त करता हो।
-‘सुगम’ को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और कंपनियों(सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के अलावा) द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो और व्यवसाय से और कोई पेशेवर आय हो।
इसके अलावा आईटीआर-2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा दाखिल किया जाता है जिनकी आय, व्यवसाय या पेशेवर लाभ या प्राप्ति से नहीं होती है।
—————