गृह मंत्रालय के जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग की अधिसूचना के अनुसार इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि घटना से संबंधित प्राथमिकी संख्या 144/2025 विभिन्न धाराओं के तहत लेह थाने में दर्ज की गई है। सरकार ने इसे गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति बताते हुए इस घटना की निष्पक्ष जांच कराना आवश्यक माना है। जांच में न्यायमूर्ति चौहान की सहायता के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह परिहार को न्यायिक सचिव तथा आईएएस तुषार आनंद को प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है।

गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे न्यायिक जांच के संचालन के लिए सभी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहयोग सुनिश्चित करें।

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