नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर हाईकोर्ट सख्त, नैनीताल में भीड़ न जुटने के आदेश

नैनीताल, 1 मई (हि.स.)। हाईकोर्ट ने नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के बाद उपजे जनाक्रोश और उसके चलते उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आज राज्य सरकार और पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि नैनीताल में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए और किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्र न होने दी जाए। साथ ही, हल्द्वानी, काठगोदाम, भवाली, रामनगर और कालाढूंगी की ओर से नैनीताल आने वाले हर वाहन की चेकिंग सुनिश्चित की जाए।

गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान उप महाधिवक्ता जे.एस. विर्क ने कोर्ट को अवगत कराया कि नैनीताल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई है और बगैर विशेष प्रयोजन के नैनीताल की ओर आ रहे वाहनों की हल्द्वानी, कालाढूंगी और भवाली में चेकिंग की जा रही है।

कोर्ट ने इन स्थानों पर पुलिस फोर्स को तैनात करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अफवाह फैलाने वालों और इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अपील जारी करे। साथ ही पुलिस गश्त जारी रखी जाए, जिससे नैनीताल में हल्द्वानी जैसी तनावपूर्ण स्थिति ना बने।

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